जहरीली शराब रखने वाले को एक वर्ष की सजा - Mandsaur News
Mandsaur News। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएस जमरा ने जहरीली शराब का परिवहन करने के मामले में आरोपित को एक वर्ष की सजा सुनाई है।
साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 16 जून 21 को उनि मनोज गर्ग ने नेहरू बस स्टैंड के पीछे लक्ष्मण दरवाजे पहुंचे पर दबिश देकर 36 वर्षीय अमर शंकरलाल माली निवासी गुदरी मोहल्ला को पकड़ा।
उसके पास से मिली केन में पांच लीटर जहरीली कच्ची शराब मिली। गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली में अमर माली के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच उपरांत कोतवाली पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
अमर माली को जहरीली शराब का परिवहन करने के मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अभियोजन का संचालन एडीपीओ संजय वसुनिया ने किया। सहयोग विकृषि तिवारी एवं संजय त्रिवेदी ने किया।