Madhya Pradesh news: चेक बाउंस के एक मामले में भाजपा के पूर्व विधायक के पुत्र को 1 साल की सजा और पांच लाख का प्रतिकार जमा करने की सजा दी गई है । आमला कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया। 12 साल पुराने इस मामले में आरोपी द्वारा व्यापारिक लेन-देन के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया था।
Madhya Pradesh news: इस मामले में परिवादी के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उनके परिवादी संजय श्रीवास्तव जो कि एयर फोर्स में ठेकेदार रहे हैं, को व्यापारिक लेन-देन के लिए अक्टूबर 2010 में शरद कांत ठाकरे ने ₹3 लाख रुपए का चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गया था। जिसके बाद परिवादी ने इस पूरे मामले को अदालत में पेश किया था। इस मामले में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला ने आरोपी शरद कांत ठाकरे को 1 साल की कैद और ₹5 लाख रुपए का प्रतिकार चुकाने का दंड दिया है।
Madhya Pradesh news: प्रकरण में खास बात यह रही की आरोपी ने कोर्ट को बताया की उसकी चेक बुक गुम हो गई थी। उसका दुरुपयोग किया गया था। आरोपी ने चेक बुक गुम होने की शिकायत बैंक और थाने में की थी। लेकिन कोर्ट ने इन सारे पहलुओं का परीक्षण करने पर 12 साल बाद इस मामले में सजा दे दी। कोर्ट ने फरियादी को भी कोर्ट फीस की शेष राशि 12 हजार रु चुकाने के निर्देश दिए।