मध्यप्रदेश न्यूज़: पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण के प्रकोप के मद्देनजर कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पशुओं के परिवहन और हाट बाजार आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। लंपी वायरस संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जारी किए गए, इस प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दंडाधिकारी ने पूरे जिले में पशु मेला व हाट बाजारों को भी प्रतिबंधित किया है। जबकि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत दिए जाने वाले पशुओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
मध्यप्रदेश न्यूज़: लंपी वायरस पशुओं की एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो कि पॉक्स वायरस से पशुओं में फैलती है। इस रोग से पशुओं के पूरे शरीर में चमड़ी में गठान निकल आती है, यह गठानें गोल भरी हुई होती है, जिसके कारण पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता में कमी और 10 प्रतिशत मृत्यु दर देखने को मिलती है।
मध्यप्रदेश न्यूज़: इस रोग के बचाव, रोकथाम, नियंत्रण के लिए संक्रमित क्षेत्रों से असंक्रमित क्षेत्रों के पशुओं के आवागमन के साथ-साथ पशुओं के हाट-बाजारों में प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया। इन सब स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने पशुओं के परिवहन के साथ-साथ पशुओं के हाट-बाजारों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है।