मध्यप्रदेश न्यूज़: हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर जिले में 6 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नरसिंहपुर के सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को 35 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया न्यायमूर्ति सुधार व न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता की युगल पीठ ने संशोधित आदेश पारित किया। संशोधित आदेश आनंद कोल के द्वारा की गई अपील की सुनवाई के बाद हुआ। जहां हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता इसलिए नरसिंहपुर सेशन कोर्ट का आदेश संशोधित किया जाता है आरोपित की ओर से अधिवक्ता अभय गुप्ता ने अपना पक्ष रखा।
मध्यप्रदेश न्यूज़: 23 नवंबर 2019 को पीड़िता की मां ने पुलिस चौकी बरमान में अपनी 6 वर्ष की बेटी की गुम होने की सूचना थाने में दर्ज कराई थी। इस पर गुम इंसान का प्रकरण पुलिस के द्वारा कायम किया गया था। वही 24 नवंबर मिड़िली टोरीया ग्राम में बने माल गोदाम में मासूम बालिका का शव बरामद किया गया था।