मध्यप्रदेश न्यूज़: 🐀चूहा छोड़ने की बात को लेकर उंगली तोड़ने वाले दो भाइयों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास।

दुकान के सामने चूहा छोड़ने पर दो आरोपियों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की कर मारपीट कर उंगलियां तोड़ी। इसी बात को लेकर नीमच न्यायाधीश ने दोनों को 3 साल का सश्रम कारावास और ₹500 जुर्माना से दंडित किया है।

 
मध्यप्रदेश न्यूज़: मुख्य मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा दुकान के सामने चूहा छोड़ने की बात को लेकर फरियादी के साथ मारपीट कर उसकी उंगली तोड़ने वाले दो आरोपी गण राजेश कुमार पिता किशोर राज दरवानी उम्र 52 वर्ष तथा सुरेश कुमार पिता किशोर राज दरवानी उम्र 50 वर्ष दोनों निवासी विकास नगर जिला नीमच को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास वह ₹500 जुर्माना से दंडित किया। प्रीतेश कुमार सोनपुरा एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना 5 वर्ष पूर्व होकर  दिनांक 28.07.2017 को दिन के लगभग 12:00 बजे हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 गेट के पास नीमच की
है।
रियादी दिलीप चौहान राज्यश्री सेनेटरी न्यूतन स्कूल रोड नीमच की दुकान पर नौकरी करता था। जहां दुकान में से पिंजरे में पकड़ा हुआ चूहा उसने हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के गेट के पास छोड़कर वह वापस जा रहा था। तो वहीं पास में तीनों आरोपी गन की दुकान है। तो वहां तीनों आरोपी गढ़ राजेश कुमार, बृजेश कुमार और सुरेश कुमार आए और उनकी दुकान के पास चूहा छोड़ने की बात को लेकर फरियादी के साथ विवाद करते हुए उसके साथ धक्का-मुक्की कर मारपीट की जिसके बाद फरियादी के बाएं हाथ की उंगली में फैक्चर हो गया। इसके बाद फरियादी ने आरोपी गण के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट नीमच पुलिस थाना में दर्ज कराई। विचारण के दौरान एक आरोपी बृजेश कुमार की मृत्यु होने से शेष दो आरोपियों के विरुद्ध विचारों न्यायालय में चला। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से उन्हें कठिन दंड देने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी को तीन-तीन वर्ष का कठिन करावास और ₹500 ₹500 जुर्माने से दंडित करते हुए दोनों सजाएं का एक साथ भुगतान करने का आदेश दिया।

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