हिजाब के बाद अब अजान पर विवाद शुरू 2022
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में अब हिजाब के बाद अजान पर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर रतलाम जिले का एक विडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रतलाम के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर होने पर अपनी आपत्ति जताई है और इसके विरोध में उन्होंने मस्जिद के सामने स्पीकर लगा दिए हैं। वायरल होने वाला वीडियो रतलाम जिले के रोटी इलाके का है जहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब भी तेज आवाज में अजान बजेगी, तब हम भी तेज आवाज में गाने बजाएंगे। इसके लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के सामने वाले घर पर स्पीकर लगा दिए हैं। यह विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
विडियो में क्या कह रहा है हिंदू संगठन का कार्यकर्ता
सोशल मीडिया पर अजान को लेकर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है उसमें व्यक्ति कह रहा है कि रतलाम पुलिस को अर्जी देने के बाद भी तेज आवाज में मस्जिद पर अजान बजाई जा रही है। इसके बाद पुलिस भी कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है और मस्जिद पर से अजान की आवाज कम नहीं हो रही है। इसलिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वयं ही इसका उपाय खोज लिया है और मस्जिद के सामने वाले घर पर लाउडस्पीकर लगा दिए हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ता यह भी कह रहा है कि जब जब भी मस्जिद पर तेज आवाज में अजान बजेगी तब तब हम भी तेज आवाज में गाने बजाएंगे। यह संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। वीडियो 31 जनवरी को बनाया गया है और इससे एक दिन पहले r.s.s. हिंदू संगठन द्वारा रतलाम पुलिस को तेज आवाज में अजान बजने पर रोक लगाने के लिए मांग की गई थी और अर्जी लगाई गई थी लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।
रतलाम पुलिस ने विवाद को सुलझाया, दूसरे शहरों में भी हिंदू संगठन ने जताई आपत्ति
वीडियो वायरल होते हुए जब रतलाम पुलिस पर वीडियो पहुंचा तो पुलिस ने मौके से पहुंचकर मुस्लिम संगठन से अजान की आवाज कम करने का आग्रह किया और सामने वाले घर पर लगे लाउडस्पीकर भी हटवा दिए। विडियो वायरल होने के बाद रतलाम जिले के अन्य क्षेत्रों में भी हिंदू संगठनों ने लाउडस्पीकर में अजान बजने पर आपत्ति जताई है। सिर्फ रतलाम जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के खंडवा, बड़वानी, धार और उज्जैन के थानों में भी इसी प्रकार की आपत्तियां जताई गई है। सभी अर्जीयो में लाउडस्पीकर कम करने की मांग की गई है। जून 2021 में हुए सऊदी अरब के एक फैसले का उल्लेख किया गया था जिसमें अत्यधिक शोर मचाने वाले शिकायतों के बाद स्पीकर की आवाज को कम किया जाएगा।