मनासा में हत्या कर लाश को कुएं में फेंकने वाले दो भाइयों को जीवन भर का कारावास।
विशेष न्यायाधीश नीमच द्वारा शराब पीकर पूर्व में हुए विवाद के कारण 16 वर्षीय बालक की हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फेंक कर सबूत मिटाने वाले दो आरोपी भाइयों कमल पिता तुलसीराम कुशवाहा उम्र 24 वर्ष व दूसरे भाई बबलू पिता तुलसीराम कुशवाहा उम्र 23 वर्ष निवासी काछी मोहल्ला तहसील मनासा जिला नीमच को धारा 364 क बटे 34, 302 क बटे 34, 201 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास। और इसके अलावा कुल तीन तीन हजार दंड जुर्माना दिया था।
जानकारी के अनुसार दिनांक 7.2.2019 को फरियादी दीपक बांछड़ा का साला दिनेश बांछड़ा उम्र 16 वर्ष शाम को लगभग 6:00 बजे ग्राम बोरखेड़ा से स्कूटी लेकर ग्राम मनासा नोट लेने गया था। इसके बाद वह घर नहीं आया फिर फरियादी की पत्नी ज्योति के मोबाइल पर रात्रि 8:30 दिनेश के मोबाइल से किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उस अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि 20 लॉक रुपए दे जाओ और दिनेश को ले जाओ। जिस कारण फरियादी दीपक द्वारा मनासा पुलिस थाना में रिपोर्ट अज्ञात आरोपी के रूप में दर्ज कराई गई। इसके पश्चात 11.2.2019 को सत्यनारायण नागदा ग्राम पालना तलाई के कुए से एक लाश मिली। जिसकी तलाश करने पर पता चला कि वह दिनेश बांछड़ा की लाश है।
दिनांक 12.2.2019 को आरोपियों से पूछताछ करने से पता चला कि उनका 6 से 7 महीने पहले कमल बबलू व मृतक तीनों बढ़िया बछड़ा गए थे। जहां शराब के नशे में दिनेश से विवाद हो गया था। इसी कारण उन्होंने घटना दिनांक को पेपर देने के कारण दिनेश को मनासा बुलाया था। उसके बाद बाल औपचारिक बबलू और कमल के साथ उसे उसके खेत पर ले गए थे। उसके बाद तीनों ने उसे जमीन पर पटक दिया फिर बाल औपचारिक और बबलू ने उसके पैर पकड़ लिए और कमल ने उसका गला दबा दिया। और तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तीनों ने मिलकर मृतक की स्कूटी को वेयर हाउस के पास स्थित तालाब में फेंक दिया। और उसके बाद तीनों ने मिलकर दिनेश की लाश को साड़ी में लिपटकर उठाकर सत्यनारायण नागदा के कुएं में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने उसे अपहरण का मामला बता देने के कारण दिनेश के मोबाइल से 2000000 रुपए की मांग की। विवेचना के दौरान मनासा पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ कर उसकी स्कूटी और मोबाइल को जप्त कर विवेचना पूरी करें।