राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, मध्यप्रदेश में नही होंगे पंचायत चुनाव
मध्यप्रदेश के लोगो के लिए आई सबसे बड़ी खबर।प्रदेश में नही होंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला किया है। आयोग ने 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया है।
मध्यप्रदेश के लोगो के लिए आई सबसे बड़ी खबर।प्रदेश में नही होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव निरस्त करने का राज्य निर्वाचन आयोग ने किया फैसला।आयोग ने 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने दी है।
आधिकारिक तरीके से मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लग गई।दरअसल निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव पर रोक का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।इससे पहले राज्य सरकार ने कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने का फैसला किया था। जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था। अब निर्वाचन आयोग ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है।
सरकार ने पहले ही ले लिए थे अत्यदेश
पंचायत चुनाव निरस्त करने की चर्चा से पहले ही सरकार ने पंचायत चुनाव का अत्यदेश वापस ले लिए थे।राज्यपाल ने भी इस पर मोहर लगा दी थी इस के बाद चुनाव पर रोक लगा दी राज्य निर्वाचन आयोग ने।
ओबीसी आरक्षण के साथ हो पंचायत चुनावः बीजेपी
वहीं इस मामले में आज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर पुनर्विचार याचिका भी लगाई गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने का समय मांगा गया है। राज्य सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका में 4 महीने का वक्त मांगा गया है। समय मिलने से पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर लेगी। इसलिए 4 महीने का वक्त कोर्ट से मांगा गया है। ताकि पंचायत चुनाव पूरी तरह से ओबीसी आरक्षण के साथ हो।