मध्य प्रदेश चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर लगाया स्टे अगली सुनवाई 27 जनवरी को ।
आगामी आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया है साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराया जाता है तो उसे निरस्त भी कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अगली सुनवाई अगले साल 27 जनवरी को रखी है जिसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा ।
कांग्रेस की ओर से दायर की गई थी याचिका
कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने पर मना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया है ।
याचिका में कहा गया है कि पिछले वर्ष शिवराज सरकार द्वारापंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और फिर यह अधिसूचना को निरस्त किए बिना ही शिवराज सरकार नई नीति से पंचायत चुनाव कराने जा रही है इसके विरोध में याचिका दायर की गई थी ।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई और ओबीसी आरक्षण पर चुनाव नहीं करवाने का आदेश दिया और यदि चुनाव आयोग द्वारा निर्देश का पालन नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव पर रोक लगा सकती है ।