शराब कांड मंदसौर में 10 लोगों की मौत के बाद अब आबकारी कमिश्नर ने शराब बेचने के लिए नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश में अब शराब बेचने वाले दुकानदारों को सावधान रहना पड़ेगा और ग्राहकों को शराब के साथ साथ बिल भी देना पड़ेगा। यह नियम दोनों प्रकार की शराब देशी और विदेशी दोनों के लिए रखा गया है। जिसमें ग्राहक जितनी शराब खरीदेगा , दुकानदार को उसका बिल ग्राहक को देना पड़ेगा। अब कोई भी शराब बेचने वाला दुकानदार बिना बिल दिए शराब नहीं बेच पाएगा। यह नियम गुरूवार को एक बैठक के दौरान आबकारी कमिश्नर द्वारा निकाले गए।
1 सितंबर से लागू होगा यह नियम
आबकारी कमिश्नर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं जिसमें 1 सितंबर से हर छोटे से मोटे शराब दुकानदार को शराब के साथ-साथ ग्राहक को बिल भी देना अनिवार्य रहेगा। देसी और विदेशी शराब दुकानदारों को ग्राहक द्वारा दी गई शराब की राशि का बिल देना अनिवार्य होगा। आबकारी कमिश्नर द्वारा यह आदेश इसलिए निकाला गया है क्योंकि थोड़े दिनों पहले ही जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि शराब दुकानदार शराब अधिकतम मूल्य से भी अधिक रुपयों में बेच रहे थे। इसी समस्या का निराकरण करने के लिए आबकारी कमिश्नर ने यह नियम 1 सितंबर से लागू करने के आदेश दिए हैं।
अवैध शराब के साथ साथ मनमाने रेट पर बिक्री पर लगेंगी रोक
यह नियम आने के बाद अवैध शराब बेचने वाले लोगों पर रोक तो लगेगी लेकिन उसके साथ साथ अधिक दामों पर शराब बेचने पर भी रोक लगेगी। अब कोई भी व्यक्ति अवैध शराब बेचने पर पकड़ में आ जाएगा। अब शराब बेचने वाले दुकानदारों पर प्रमाण पत्र होना जरूरी रहेगा। दुकानदार को आबकारी कार्यालय में अपना पता और बिल बुक से अवगत कराना अनिवार्य रहेगा। आबकारी अधिकारी ने कहा कि दुकानदार बिल बुक उपयोग कर सकता है लेकिन उसको उसके पास बिल की कार्बन कापी रखना अनिवार्य होगी और 31 मार्च 2022 तक रखना जरूरी होगा। यह आदेश निकलने के बाद प्रदेश में अधिक कीमत पर शराब बिकना रुक जाएगी। अब बिना बिल के किसी भी शराब की बिक्री नहीं होगी और इससे शराब कांड जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।