देश में आजकल सड़क एक्सीडेंट को लेकर कई मामले सामने आ रहे थे जिसको लेकर सरकार ने अभियान भी चलाए और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया।मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की है मध्य प्रदेश में अब महिलाओं का भी वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के अभियान में सफलता भी प्राप्त हुई है। सरकार द्वारा अभियान चलाने के बाद पिछले वर्षों से इस इस बर्ष मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है।
महिलाओं के लिए बनाया गया है नया नियम
मोटरयान की एक धारा के तहत हेलमेट पहनने की छूट है जिसे अब सरकार ने हटा दिया है सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1994 की धारा 213 को हटा दिया गया है इसी धारा के तहत महिलाओं को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट न पहनने की छूट मिली हुई थी केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम की धारा 138 के तहत नियम ये है कि दुपहिया वाहन चलाते वक्त सवारी कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का हेलमेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन अब यह नियम हटाकर महिलाओं के लिए भी नियम बना दिया गया है कि अब वाहन चलाते समय महिलाओं को भी हेलमेट पहनना जरूरी है नहीं तो महिलाओं पर भी उचित कार्यवाही की जाएगी।
पहले महिलाओं को पुलिस नहीं रोकती थी
आपको बता दें कि पहले सड़कों पर चालान काटते समय अगर किसी गाड़ी पर महिला रहती थी तो उस गाड़ी को पुलिस नहीं रुकती थी और अगर महिला गाड़ी चला कर जा रही हो तो उसको नहीं रोका जाता था चाहे उसने हेलमेट पहना हो या नहीं। लेकिन अब नए नियम के अंतर्गत महिलाओं के भी चालान काटे जाएंगे।