चुनाव आयुक्त:नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है

 

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी कर्मचारी एवं अधिकारी चुनाव इलेक्शन मोड में रहे।नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के पहले नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। पहले ही चुनाव काफी आगे हो चुके हैं इसलिए अब चुनाव कभी भी हो सकते हैं इसलिए आचार संहिता लगने में ज्यादा समय नहीं बचा है।

आचार संहिता से लेकर चुनाव परिणाम तक सब कुछ IEMS के माध्यम से होगा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों से कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की अपने स्तर पर विस्तार से समीक्षा कर लें। कोविड-19 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनका गंभीरता से पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव की जरूरी सामग्री मध्य प्रदेश हेल्थ कार्पोरेशन सीधे जिलों को भेजेगा। सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि आयोग के निर्देशों को ठीक से पढ़कर ही कार्रवाई करें और कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी वाट्सएप ग्रुप पर आने वाले आयोग के संदेश को रोज अनिवार्य रूप से देखें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से परिणाम आने तक पूरी प्रक्रिया IEMS के माध्यम से की जाएगी।

चुनावी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर कर लिया जाएगा

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टरों से कहा कि चुनाव को लेकर आने वाली सभी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में हो जाएगा और इसकी जानकारी आयोग को दें। इसके लिए अलग से शाखा और जांच दल का गठन करें। प्रशिक्षण के लिए 150 फीसद व मतदान दल के लिए आरक्षित सहित 120 फीसद अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के रेंडमाइजेशन के लिए सभी व्यवस्थाएं तय कर लें।

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