मध्यप्रदेश में कोरोना का लेकर हुई सख्ती, कई जिलों में लगा कर्फ्यू, नहीं होगा किसी भी मेले का आयोजन

देश में अचानक कोरोनावायरस बढ़ जाने के कारण मध्यप्रदेश में भी प्रशासन द्वारा फिर से शक्ति अपना ली गई है। मध्यप्रदेश में भी हाई अलर्ट लग गया है। हालांकि मध्यप्रदेश में तो अभी इतना करो ना नहीं आया है लेकिन मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए मध्यप्रदेश में पहले से ही सावधानी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कई जिलों की बॉर्डर मिलती है।महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में भीषण वृद्धि देखते हुए राज्य सरकार ने कई जिलों में तेजी से लोग डाउन लगा दिया है।

महाराष्ट्र से सटे जिलों में लगेगा रात्रि कर्फ्यू

महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार भी सख्ती बरत रही है। महाराष्ट्र से सटे दो जिलों बालाघाट और छिंदवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही आगामी मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि लगातार सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य करने समेत कोरोना बचाव संबंधी नियमों को पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी से सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने का और मास्क पहनने समेत सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर नियमित कार्यवाही की जाएगी।

 सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन से लेनी होगी मंजूरी

शिवराज ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से जो लोग प्रदेश में आ रहे हैं, उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। मध्यप्रदेश में संकट प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार महादेव मेला और रामजी बाबा मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दे दी है।अगर आपको कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो आपको इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी है। इसमें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 5 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। धारा 144 का पालन कर भीड़ और जमाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। बिना किसी वैध कारण के कोई इस समय में घरों से बाहर सड़कों पर नजर नहीं आएगा। अकारण आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। अगर किसी के द्वारा सरकार के नियमों का पालन नहीं किया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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