मंदसौर 15 फरवरी 21/ मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 व 6 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में श्री सनशाईन हाईटेक इन्फ्राकोन लिमिटेड कम्पनी में आरडी प्लान एवं एफडी प्लान में लोगों से रूपये लेकर उनको लालच दिया गया कि अपको इसके बाद दोगुना ब्याज भुगतान किया जाएगा।इसका लालच देकर कंपनी द्वारा 2 करोड़ 98 लाख 271 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है।इस कंपनी ने कई लोगों को धोखा दिया है। प्रकरण में वित्ती्य स्थापना सनशाईन हाईटेक इन्फ्राकोन लिमिटेड कम्पनी पर लगभग 30 करोड़ रुपयों की अचल संपतियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।
कंपनी द्वारा ज्यादा ही पैसै इकट्ठे कर लिए गए हैं जिनको वापस करना संभव नहीं है
वित्तीय स्थापना श्री साईं हाईटेक लिमिटेड कंपनी द्वारा लोगों से धोखाधड़ी कर कुछ ज्यादा ही पैसों को ले लिया गया है जिनमें निक्षेपको के दो करोड़ 98 लाख ₹271 के निक्षेप का गबन किया गया है जिसकी वापसी संभव नहीं है। अब प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया है कि वित्तीय स्थापना सनशाइन हाईटेक लिमिटेड कंपनी की समस्त संपत्ति को मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 व 6 के अंतर्गत कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा कुर्क करने का अंतर कालीन आदेश पारित किया गया है। इस कंपनी के नाम पर जितने भी जमीन है उसे कब्जे में ले लिया जाएगा। मामला काफी दिनों से चलता ही आ रहा था अब जाकर कलेक्टर मनोज पुष्प में मामले को सुलझाया है। कंपनी द्वारा कई पैसे ठगे जा चुके हैं जो वापस लौट आना संभव नहीं है इसलिए उस कंपनी के नाम पूरी जितने भी जमीन है उसे अपने कब्जे में लिया जाएगा।