खबर उज्जैन की है जहां पर एक किशोरी को जन्मदिन मनाने का झांसा देकर उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अदालत ने तीन दोषियों को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाते ही एक दोषी कोर्ट में ही बेहोश हो गया। हालांकि वह ज्यादा गंभीर नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद सामान्य हो गया। मामले में एक आरोपित नाबालिक का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।
किशोरी ने 31 अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज करवाई थी
उपसंचालक अभियोजन डॉक्टर साकेत व्यास ने जानकारी दी कि किशोरी ने 31 अगस्त 2017 को नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार 29 अगस्त को किशोरी का जन्मदिन था। स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाला नाबालिक उसका दोस्त था। लड़की उसे 2 सालों से जानती थी। जन्मदिन पर लड़के ने उसे मिलने के लिए टावर चौक पर बुलाया था वहा से वह उस लड़की को जन्मदिन मनाने के झांसे में लाकर होटल ले गया। उसके साथ उसके तीन दोस्त 23 वर्षीय देवेंद्र पुत्र नरेंद्र सिंह, 22 वर्षीय प्रतीक पुत्र राजेश निवासी उज्जैन, 27 वर्षीय लोकेंद्र पुत्र भैरू सिंह देवासी देवासी भी मौजूद थे।
दोस्त ने किशोरी को जबरन कोल्ड ड्रिंक पिलाई
दोस्त जब लड़की को होटल ले गया और उसका जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में उन्होंने खाने और कोल्ड ड्रिंक का आर्डर दिया।किशोरी को कोल्ड ड्रिंक से बदबू आ रही थी इसलिए उसने कोल्ड ड्रिंक को पीने से मना कर दिया लेकिन उसका दोस्त तो नहीं माना और उसे जबरन कोल्ड्रिंक पिलाता रहा। थोड़ी देर बाद किशोरी को चक्कर आने लगे। इस पर वे उसे होटल से लेकर नीलगंगा थाना क्षेत्र में बनी कॉलोनी में ले गए। यहां पर उसका एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। रात करीब 12:00 बजे चारों उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। जाते जाते हैं वह उसे धमकी भी दे गए की अगर किसी को कुछ कहा तो जान से मार देंगे।
अभियुक्त बोले: पहला अपराध है, कम सजा दी जाए
अभियुक्तों ने कोर्ट में सजा को लेकर निवेदन किया था कि यह उनका पहला अपराध है तथा उनकी न्यायिक हिरासत की अवधी व उम्र को देखते हुए उदारता बरती जाए। हालांकि कोर्ट ने यह नहीं मानते हुए दोषियों को 20 साल की सजा सुना दी है। सजा सुनते ही मुख्य आरोपित देवेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। नाबालिग आरोपी का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।