शादी ब्याह में गहलोत सरकार ने बढ़ाया जुर्माना 100 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर 25 हजार रुपए लगेगा जुर्माना ।

Rajasthan corona news

राजस्थान सरकार बिना सूचना के विवाह करने पर शादी वाले परिवार पर 5000 रु. के जुर्माने का प्रावधान किया गया है यदि 100  व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर राजस्थान सरकार ने  10 हजार से बढ़ाकर जुर्माना  25 हजार रुपए  कर दिया है।

राजस्थान सरकार कोरोनावायरस के खिलाफ तेजी से निपटने का प्रयास कर रही है । यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना के विवाह करने का आयोजन करता है तो उस व्यक्ति  पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है और यदि विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों  शामिल होंगे तो  सरकार उस व्यक्ति पर  10 हजार की जगह 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूले गी । राजस्थान सरकार अब विवाह उत्सव की वीडियोग्राफी  कराएगी , जिसके लिए राज्य के गृह विभाग के 5 ग्रुप को अधिसूचना जारी कर सभी को निर्देश देकर कार्य करने को कहा है  राजस्थान सरकार शादियों के सीजन में लगातार   कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए प्रयास कर रही है

सरकार ने शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने को कहा

राजस्थान सरकार विवाह  में लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए शादी समारोह में वीडियोग्राफी कराएगी जिससे कि प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का प्रावधान भी किया गया है । विवाह समारोह में नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं जिससे कि 100 से ज्यादा   व्यक्ति शामिल ना हों सकें ताकि अधिक फेलते हुए कोरोनावायरस होते कोरोना वायरस को रोका जा सके  राजस्थान  सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक विवाह  में 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं ।

राजस्थान के गृह विभाग ने जारी किए निम्न निर्देश

   

    राजस्थान के गृह विभाग के  द्वारा  सचिव गृह अनिल मीणा के आदेश के बाद सभी जिलो के जिला मजिस्ट्रेट को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं । सरकार ने समीक्षा बैठक में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए राजधानी जयपुर, जोधपुर समेत जिले के आठ जिलों में रात्रि  आठ बजे से सुबह छह बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का प्रावधान किया गया है । और साथ ही विवाह  में अनिवार्य रूप से *फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की उपलब्धता और थर्मल स्क्रीनिंग* का सही से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं । पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *