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मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कोरोना का प्रभाव जिन क्षेत्रों में बढ़ गया है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगेगा। मास्क का उपयोग जरूरी हैं।सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है।
शादियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं
पुलिस और प्रशासन ने मैरिज गार्डन और धर्मशाला के संचालकों के साथ बैठक ली जिसमें उनसे कहा गया है कि आपको ज्यादा भीड़ वाले शादियों के आर्डर नहीं लेना है और अगर आपके द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोई भी दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सकता एवं बैंड डीजे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस बात को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है कि अब शादी का सीजन आ गया है तो नई गाइडलाइन जारी कर दी है और नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है। कोरोना गाइडलाइन के तहत 100 से ज्यादा मेहमान भी एक समय में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसमें मैरिज गार्डन संचालक, धर्मशाला, होटल तथा टेंट व्यवसाई बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसके साथ ही आयोजन जहां भी होगा वहां सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। मीटिंग में दिए निर्देशों को लेकर अधिकांश व्यापारियों का कहना था कि चुनाव तथा अन्य राजनीतिक आयोजनों में किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। अब हमारे व्यापार का समय आया है तो शासन प्रशासन नियमों को थोपकर कर हमारा व्यापार चौपट कर रहा है। 100 लोगों को की परमिशन बहुत कम है। नियमों में शिथिलता के लिए मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
1 एक समय में 100 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए
2 मेहमानों को मास्क लगाना होगा
3 सैनिटाइजर का उपयोग करना
4 सबका तापमान चेक करके ही इंट्री दी जाएगी।
5 स्टॉल या कुर्सियां 2 गज की दूरी पर होगी।
लोगों की मांगे
1 परमिशन को बढ़ाकर कम से कम 200 लोगों से की जाए।
2 यदि कहीं पर थोड़े बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो एकदम सख्त कार्रवाई ना हो।
3 आयोजन की अनुमति के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था हो।