लव जिहाद पर होगी 5 साल की सजा , शिवराज सरकार का बड़ा फैसला।

 

लव जिहाद जो कि देश में कई बड़े-बड़े विवादों का कारण है इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने इसे रोकने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य(संशोधन) विधायक 2020 लाएगी।

क्या होगी दोषी के लिए सजा

लव जिहाद के दोषी के लिए 5 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। यह अपराध गैर जमानती होगा और दोषी का इसमें सहयोग करने वाले को भी दोषी के बराबर ही सजा का प्रावधान किया गया है।

यह बात राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि अगले विधानसभा में लव जिहाद को लेकर यह विधेयक लाया जाएगा। इसमें बहकाने, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण करने पर 5 साल का कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

क्या-क्या देनी होगी सूचना

लव जिहाद की शिकायत सही पाए जाने पर इस प्रकार के विवाह को शून्य घोषित करने का अधिकार दिया जाएगा। इसमें पीड़ित पक्ष के माता पिता या भाई बहन की शिकायत करना आवश्यक होगा।विवाह के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को एक महीना पहले कलेक्टर को सूचना देना जरूरी होगा। इस पर सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है।

अभी कौन सी व्यवस्था है प्रदेश में

भाजपा सरकार ने 2013 में एक अधिनियम बनाया था जो धोखे से धर्मांतरण करने वाले लोगों के लिए था।उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे 1 माह पहले जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। इससे पहले यह था कि व्यक्ति धर्मांतरण करने के बाद जिला प्रशासन को सूचना देता था 1 महीने के अंदर।

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