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इंदौर जिला कोर्ट में मंगलवार को कंप्यूटर बाबा की पेशी की गई। कंप्यूटर बाबा को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके आश्रम बनाना, घर में घुस कर तलवार से हमला करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में नवंबर तक फिर से जेल भेज दिया गया है। कंप्यूटर बाबा द्वारा मंगलवार को इंदौर जिला कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की लेकिन कोर्ट ने उसे यह कह कर खारिज कर दिया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए कंप्यूटर बाबा की जमानत नहीं हो सकी। पुलिस ने कंप्यूटर बाबा को 2:00 बजे ही कोर्ट लाकर खड़ा कर दिया जबकि उन्हें लाने का समय 4:00 बजे दिया गया था। कंप्यूटर बाबा के वकील कोल्ड पहुंचे उससे पहले ही कंप्यूटर के बाबा को जेल भेज दिया गया।
कंप्यूटर बाबा कब से जेल में है
कंप्यूटर बाबा को नामदेव त्यागी भी कहते हैं जोकि 8 नवंबर से जेल में है। उन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कर उस पर आश्रम बनाने का आरोप लगाया गया है।
कंप्यूटर बाबा से हथियार करने हैं जब्त
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई कि गांधीनगर थाने में जिस केस में बाबा को दर्ज किया गया है और उन्हें जमानत मिल गई है उसने पुलिस द्वारा बाबा से सारे हथियार जप्त करने हैं जिस की परमिशन कोर्ट ने दे दी है। पुलिस को भी हथियार जब करने की अनुमति दी जाए।